रामपुर में स्टेट हाईवे को चौड़ा करने के कारण पटवाई में पीडब्ल्यूडी और तालाब की ज़मीन पर बनीं 21 दुकानों और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को दो दिन में जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश पहले ही हो चुका है। यहाँ अवैध निर्माणों में एक मदरसा भी शामिल है जिसे खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
रामपुर स्टेट हाई-वे निर्माण की ज़द में पटवाई की 21 दुकान और मकान भी आ गए हैं। अधिकारियों का दावा है कि ये इमारतें पीडब्ल्यूडी और तालाब की जगह में बनी हुई हैं।
शुक्रवार को एसडीएम समेत अमला मौके पर मुआयने के लिए पहुंचा और दो दिन के अंदर इमारत खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। ये इमारत पटवाई में पुलिस स्टेशन से सौ मीटर दूर बनी हुई हैं।
रामपुर से बाजपुर तक स्टेट हाई-वे का चौड़ीकरण होना है। जिसके बाद रोड की चाैड़ाई सात मीटर से बढ़कर दस मीटर हो जाएगी। ये दुकानें रोड चौड़ीकरण की ज़द में आ रही हैं।
पीडब्ल्यूडी के अफसरों का कहना है कि रोड किनारे चौदह दुकानें अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई थीं। उन्होंने इन्हें तोड़ने के लिए निशानदेही भी कर दी गयी है। वहीं, इसके पीछे तालाब की जगह में आठ मकान बनाए जाने का आरोप है।
इनकी हल्का लेखपाल ने निशानदेही की कार्रवाई की थी। लेकिन लोगों ने कब्जे नहीं छोड़े। शुक्रवार को एसडीएम टीम के साथ पहुंचे और जगह खाली करने को रविवार तक की मोहलत दी है।
बतादें कि शाहबाद अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने इस कब्जे की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि तहसीलदार कोर्ट से धारा-67 के तहत बेदखली का आदेश हो चुका है।
इसके बावजूद प्रशासन ने अवैध कब्जा नहीं हटवाया। उनकी शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और तालाब की जगह में बने मकानों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
तालाब की जगह में आठ मकानों के अलावा एक मदरसा भी संचालित किया जा रहा है। एसडीएम ने सभी दुकान व मकान और मदरसे वालों को रविवार तक की मोहलत दी है। उनसे कहा गया है कि अपना सामान स्वयं निकाल कर शिफ्ट कर लें। मदरसे में रहने वाले बच्चों को उनके घर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखपाल अनुभव वशिष्ठ के अनुसार 14 दुकान पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ओर एक मदरसा व 8 मकान तालाब की भूमि पर हैं जिसकी गाटा संख्या 433 जिसका रकबा 1010 मीटर है।
नोटिस दे दिए गए हैं जिसके जिसमें तीन दिन में दुकान खाली करने का समय दिया गया है अगर यह 3 दिन में दुकान खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
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