तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, आज नहीं हो सकी रिहाई

Date:

तोशा खाना मामले में जमानत के बावजूद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हो सकी।

पाकिस्तान: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी उपहारों की कथित अवैध बिक्री से जुड़े तोशा खाना मामले में आज जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। बुशरा को गिरफ्तारी के 9 महीने बाद जमानत मिली है।

पीटीआई वकील याचिकाएं दाखिल करने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, इस दौरान अदालत का समय समाप्त हो गया। बुशरा बीबी के वकील जब प्रशासनिक जज जवाद अब्बास की अदालत में पहुंचे तो वे भी जा चुके थे।

सूत्रों के मुताबिक बुशरा बीबी किसी अन्य मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं हैं।

Hind Guru
Advertisement

बुशरा बीबी के प्रवक्ता मशाल यूसुफजई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमानत मिलने के बावजूद बुशरा बीबी को रिहा न करने पर उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया है।

मशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी को गैरकानूनी तरीके से कैद किया गया है, गैर राजनीतिक महिला को सिर्फ इसलिए कैद किया गया है क्योंकि वह पीटीआई संस्थापक की पत्नी हैं।

सुनवाई के दौरान जज औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के जांच अधिकारी से बुशरा बीबी से भविष्य की पूछताछ की जरूरत के बारे में सवाल किया। जिसके जवाब में अधिकारी ने पुष्टि की कि अतिरिक्त जांच की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद जज ने उन्हें जमानत दे दी।

बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी किसी अन्य दूसरे मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं हैं, ऐसे में जमानत बॉन्ड जमा करने और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है।

Share post:

Visual Stories

Popular

More like this
Related

ईरान मुद्दे पर ट्रंप जल्द लेंगे फैसला, बोले- परमाणु हथियार हासिल करने की योजना लगभग छोड़ी

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुद्दे...

केरल सरकार ने CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के मामले में विजिलेंस जांच का दिया आदेश

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार...

Army Commander Northern Command Chairs Security Review Meeting in Srinagar

Srinagar, Oct 3 (M S Nazki): Lt Gen Pratik...