उत्तर प्रदेश/रामपुर: पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां को एमपी-एमलए कोर्ट ने तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नावेद मियाँ को कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी करार पाया है। नवाब काज़िम अली के खिलाफ 2015 में रामपुर के अजीमनगर थाने में एक के दर्ज हुआ था।
फिल्हाल नावेद मियाँ अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिये गए हैं।
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