गुजरात दंगे(Gujrat Riots) में झूठे सबूत गढ़ने और फर्जी गवाह जुटाने के मामले में आरोपी तीस्ता सीतलवाड़(Teesta Setalvad) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा- वो महिला हैं इसलिए रियायत की गई।
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दे दी है। अब दो महीने जेल में रहने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा।
तीस्ता पर 2002 गुजरात दंगे (Gujarat Riots) से जुड़े मुकदमों को प्रभावित करने के लिए झूठे सबूत गढ़ने और फ़र्ज़ी गवाह जुटाने का आरोप है।
24 जून को दिए एक फैसले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर कड़ी टिप्पणी की थी जिसके बाद गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने तीस्ता समेत कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को रिहा करने का आदेश दिया है, साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि महिला होने के चलते तीस्ता को रियायत दी जा रही है।
- एक दूसरे के रहन-सहन, रीति-रिवाज, जीवन शैली और भाषा को जानना आवश्यक है: गंगा सहाय मीना
- Understanding Each Other’s Lifestyle, Customs, and Language is Essential: Ganga Sahay Meena
- आम आदमी पार्टी ने स्वार विधानसभा में चलाया सदस्यता अभियान
- UP Bye-Elections 2024: नेता प्रतिपक्ष पहुंचे रामपुर, उपचुनाव को लेकर सरकारी मशीनरी पर लगाए गंभीर आरोप
- लोकतंत्र पर मंडराता खतरा: मतदाताओं की जिम्मेदारी और बढ़ती राजनीतिक अपराधीकरण- इरफान जामियावाला(राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज़)
- एएमयू संस्थापक सर सैय्यद अहमद खान को भारत रत्न देने की मांग उठी