अदालत ने एक बड़ा फैसला देते हुए 4 आतंकियों को फँसी और एक को उम्रकैद,एक को 10 साल की सज़ा सुनाई।
रामपुर: 12 साल पुराने रामपुर(Rampur) में सीआरपीएफ(CRPF) कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने 4 आतंकियों को फ़ांसी,एक को उम्रकैद और एक को 10 साल की सज़ा सुनाई।
अदालत ने दो आरोपियों को हमले में सीधे तौर पर भूमिका ना होने के चलते दोषमुक्त कर दिया है। जिन दो आरोपियों दोष मुक्त क़रार दिया है उनके नाम गुलाब खान और कौसर खान हैं।
सरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी ने ग्लोबलटुडे से बात करते हुए कहा कि मोहम्मद शरीफ उर्फ सोहेल, सबाहुद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख, इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बायता कि जंग बहादुर खान उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});यह पांचो अभियुक्त सीआरपीएफ कांड में शामिल थे। फहीम अरशद अंसारी यह छठा अभियुक्त था जिसको 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें पाकिस्तान का इमरान शहजाद है और मोहम्मद फारुख है। जंग बहादुर उर्फ बाबा खान की निशानदेही पर इन को गिरफ्तार किया गया था।
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