बिना टिकट यात्रा कर रही अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतार सकते टीटी, ये हैं रेलवे के यात्री फ्रेंडली नियम

Date:

भारतीय रेलवे के बहुत सारे यात्री फ्रेंडली नियम हैं जिनमें एक अन्य नियम ये भी है कि टिकट जांच के लिए टीटी रात के सफर में यात्री को नींद से जगाकर टिकट की मांग नहीं कर सकते हैं और न ही अकेली महिला को रेल से उतार सकते हैं। लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागू नहीं होता जो रात में ही ट्रेन में सवार हुए हैं।

भारतीय रेल(Indian Rail) में रात में अकेली बिना टिकट यात्रा कर रही किसी भी महिला या बच्चे को ट्रेन से नहीं उतरा जा सकता है। इतना ही नहीं, रेल नियम के अनुसार, ऐसा करने पर महिला रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकती है।

दरअसल रेलवे ने यात्री फ्रेंडली कुछ नियम बनाए हैं, जो सफर के दौरान आपको परेशानी से बचा सकते हैं। इन नियमों का आपको लिए जानना बेहद जरूरी है।

देश में लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, इसी के मद्देनजर रेलवे अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कोच की बेहतर डिजाइन से लेकर ट्रेन की रफ्तार, स्टोशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेन कोच की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है।

नवजीवन की खबर के मुताबिक़ अब रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के लिए कई विकल्प खुले रखे हैं। इसी लिहाज से रेलवे ने यात्री फ्रेंडली कुछ नियम बनाए हैं। जो सफर के दौरान आपको परेशानी से बचा सकती है।

क्या हैं नियम?

रेल नियम के अनुसार सफर के दौरान रात में अकेली बेटिकट महिला या बच्चे को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता है। कभी-कभी देखा जाता है कि जल्दबाजी या अन्य किसी कारण से कोई महिला या कोई नाबालिग बच्चा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जाते हैं। उनकी परेशानियों में सहयोग करने के लिए रेलवे ने यात्री फ्रेंडली नियम बनाए हैं।

भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटीई उसे ट्रेन से नहीं उतार सकता है। ऐसा करने पर संबंधित महिला रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। इस तरह के मामले में संबंधित टीटीई पर कार्रवाई भी हो सकती है।

इतना ही नहीं भारतीय रेलवे का यात्री फ्रेंडली एक अन्य नियम ये है कि टिकट जांच करने के लिए टीटीई रात मे सफर के दौरान यात्री को जगाकर, टिकट दिखाने की मांग नहीं कर सकते। रेल के नियम के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक यात्री आराम की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागू नहीं होता जो रात में ही ट्रेन में सवार हुए हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Visual Stories

Popular

More like this
Related

ए.एम.यू का अल्पसंख्यक दर्जा, न्यायपालिका और कार्यपालिका

भारत के नागरिक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आभारी होंगे...

AMU’s Minority Character, the Judiciary and the Executive

The citizens of India would be grateful to the...

IGP Kashmir visits injured civilians of Srinagar grenade aattack

Assures Strict action would be taken against the perpetrators...

अमेरिका ने रूस को सैन्य उपकरण सप्लाई करने वाली 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया

विदेशी मीडिया के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया...
Open chat
आप भी हमें अपने आर्टिकल या ख़बरें भेज सकते हैं। अगर आप globaltoday.in पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो हमसे सम्पर्क करें.