तीन तलाक बिल पास होने के बाद भी हो रही तलाक़

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एक तरफ पार्लियामेंट में तीन तलाक का नया बिल पास हुआ वही एक बार फिर रामपुर के एक गांव में विवाहिता को दहेज की मांग के चलते तलाक दिया गया। इस सम्बन्ध में नए पारित कानून के तहत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक व् आईपीसी की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज़ किया गया है।

ग्लोबलटुडे, 04 अगस्त
रामपुर से सऊद खान की रिपोर्ट


उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बार फिर तीन तलाक की गूंज उठी है। मामला रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र का है। जहां के एक गांव में विवाहिता को दहेज की मांग के चलते तलाक दिया गया। जिसके बाद महिला थाने पहुंच गई और पति समेत 6 ससुरालियों की खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इस सम्बन्ध में नए पारित कानून के तहत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक व् आईपीसी की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज़ किया गया है।
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पीड़िता के अनुसार उसका निकाह 11 फरवरी 2018 को हुआ था जिसके बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उससे और दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करते थे। पीड़िता के अनुसार ससुरालियों ने उसे मारने की कोशिश की, किसी तरह इलाज के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची जहां से ससुराली उसे वापस ले गए।
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वहीं बीते दिन उसके पति ने उसके साथ मारपीट करके उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद पीड़ित थाने पहुंच गई और पति समेत पांच लोगों को नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पीड़िता ने तीन तलाक बिल का जिक्र करते हुए कहा मैं चाहती हूं की उपरोक्त आरोपियों पर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

Arun Kumar
अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया महिला द्वारा समाधान दिवस के दौरान एक शिकायती पत्र दिया जिसमें उसने अपने पति समेत 6 लोगों को आरोपित करते हुए दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ित करने, छेड़खानी करने और पति द्वारा गांव वालों के सामने तीन तलाक बोलकर घर से धक्के देकर बाहर निकालने का आरोप लगाया था।
तहरीर के आधार पर थाना मिलक पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है इस संबंध में विवेचना हो रही है जो तथ्य सामने आएंगे उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। मुकदमे में आईपीसी की धाराएं हैं व जो नया एक्ट लागू हुआ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।