आज़म खान पर चल रहे 29 मुक़दमों में ज़िला अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ हो गयी है। उनके खिलाफ ज़मीनी विवाद ,लोक प्रतिनिधि अधिनियम व कई अन्य मामलों में जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
ग्लोबलटुडे, 28 अगस्त,
सऊद खान, रामपुर
रामपुर सपा सांसद आज़म खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। आज़म खान पर चल रहे 29 मुकद्दमों में ज़िला अदालत में उनके द्वारा दी गयी अग्रिम जमानत याचिका खारिज़ हो गयी है। आज़म खान के खिलाफ ज़मीनी विवाद ,लोक प्रतिनिधि अधिनियम व कई अन्य मामलों में ज़िला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।

इस मामले पर ग्लोबलटुडे संवाददाता ने सरकारी वकील दलविंदर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया,” जो भी यूनिवर्सिटी के आसपास जमीन कब्जा की गई, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र थे। इसके अलावा लोकप्रतिनिधि अधिनियम के भी मामले हैं और शाहबाद के और खजुरिया के भी मामले हैं।
इन सब मामलों में 29 मामले हैं जिनमें अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये थे। इनमें यूपी के रिटायर एडीशनल एडवोकेट जनरल सुहेल साहब द्वारा बहस की गई थी। न्यायालय ने उनकी दलीलों को ना मानते हुए उनकी सारी अग्रिम जमानतों को खारिज कर दिया। टोटल 29 मामलों की कल सुनवाई हुई थी उसी में यह सब आदेश पारित हुए हैं।
इनमें कुछ जौहर यूनिवर्सिटी के मामले हैं ,कुछ चुनाव से संबंधित हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी मामले हैं। इसमें जिनकी जमीन आजम खान ने कब्जा की हुई है उनके द्वारा भी कंप्लेंट की गई थी। उन सबकी विवेचात्मक कार्यवाही पाते हुए प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया। इसलिए इनका जमानत का कोई आधार ना पाते हुए इनकी जमानत खारिज की गई।
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