सम्भल: रेपिस्ट को मिली सजा उम्र कैद, 20 हजार का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश/संभल(मुजम्मिल दानिश): जनपद संभल से बड़ी खबर है जहां एक मासूम से रेप के बाद मिट्टी का तेल छिड़क कर रेप पीड़िता की आग लगा कर हत्या के केस में रेपिस्ट हत्यारे को पाक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं बीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला तत्कालीन नखासा एवं वर्तमान हजरतनगरगढ़ी थाना क्षेत्र के का है जहां 11 साल की मासूम को बंधक बना कर पड़ोस के ही जीशान ने उसके साथ रेप किया जिसके बाद वह मिट्टी के तेल की कट्टी लेकर पहुंचा और दोबारा रेप करने की धमकी देते हुए उसने मासूम पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई और मासूम को जला कर मार डाला।

2019 से ये केस पाक्सो कोर्ट में चल रहा था जहां एडीजे पाक्सोकोर्ट ने जीशान को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारवास एवं बीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

फैसले के दौरान पीड़िता मृतका की मां और बहन भी अदालत में मौजूद रहे। वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील.करने की बात की है। अभियोजन पक्ष इस केस को निर्भया कांड जैसा मानता है तथा फांसी की मांग के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने अभियोजनपक्ष की पैरवी की।

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