एक और झटका-आज़म खान की पत्नी और बेटे और सभापति सहित 3 पर मुकद्दमा दर्ज

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Azam Khan,Abdullah Azam, Tanzin Fatima
सपा सांसद आज़म खान, पत्नी तन्ज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आज़म -File Photआज़म के खिलाफ कोर्ट ने जारी किए गैर ज़मानती वारंट।

Globaltoday.in| सऊद खान|रामपुर

सपा सांसद आजम खान(Azam Khan) की पत्नी तांज़ीन फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म और तत्कालीन सभापति सहित तीन लोगों पर सरकारी जमीन के हेरफेर के मामले को लेकर कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि आज़म खान ने सत्ता में रहते हुए सरकारी जमीन का आवंटन अपनी पत्नी के नाम किया। इस मामले पर राजस्व निरीक्षक ने कोतवाली सिविल लाइंस में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

रामपुर कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के विकास भवन के बराबर एक सरकारी जमीन पर क्वालिटी बार रेस्टोरेंट्स था जिसको आजम खान ने अपनी सत्ता में रहते हुए अपनी पत्नी के नाम आवंटन कर उनको किराएदार बना दिया था।

इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी जिस पर जांच कराई गई और जांच में शिकायत सही पाई गई। जाँच को आधार मानते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व निरीक्षक अंगनराज की ओर से आजम खान की विधायक पत्नी तांज़ीन फातिमा, उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और सभापति सैयद जफर अली जाफरी, इन तीनों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में धारा 420 467 468 और 471 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

इस मामले पर हमने अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया सैयद जफर अली जाफरी जो तत्कालीन सभापति थे वे तंजीम फातमा और अब्दुल्लाह आजम इनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है यह मामला क्वालिटी बार से संबंधित मामला है वे जमीन ज़ेरे इंतजामियां जिलाधिकारी रहा है ,पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से भी वे जमीन इंतजामियां जिलाधिकारी के नाम दर्ज है उसी को जिला सहकारी संघ लिमिटेड ने नीलाम दर्शाया हुआ है उसी के आधार पर दिया गया है तत्कालीन नगर विकास मंत्री के रूप में कार्यवृत्त जारी हुआ था इस मामले की उप जिलाधिकारी ने जांच की जांच में पाया गया कि जो कागजात है उसका ज़ेरे इंतजामियां ज़िला अधिकारी के नाम है अब इस मामले में तांज़ीम फात्मा, अब्दुल्लाह आजम और तत्कालीन सभापति जफर अली जाफरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।