Globaltoday.in| रामपुर | रईस अहमद
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश पारित करते हुए स्वार में चुनाव किए जाने के निर्देश दिए हैं।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। लेकिन अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर हुए विवाद के चलते हाई कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता निरस्त किए जाने के बाद स्वार (Suar) विधानसभा सीट खाली हो गई थी।
उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ( By Election) की घोषणा के साथ स्वार क्षेत्र में भी एक बार फिर उपचुनाव की उम्मीद जागी थी।
लेकिन चुनाव आयोग ने मात्र 7 सीटों पर उपचुनाव कराने के निर्देश जारी करने के आदेश दिए थे। जिसके चलते स्वार के क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ख्वाब सजाए लोगों को निराशा हाथ लगी थी।
शफ़ीक़ अंसारी ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
ऐसे ही एक स्थानीय नेता और बसपा प्रत्याशी शफीक अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश पारित करते हुए स्वार में चुनाव किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी फ़ौरन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद अन्सारी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश।
याचिकाकर्ता पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने बताया,” हमने हाईकोर्ट में 5 से 7 दिन पहले अर्जी लगाई थी। उसमें हमने यह अर्जी लगाई थी यूपी के जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी 8 सीटों की घोषणा की थी।
8 सीटों पर उपचुनाव होना है लेकिन ऐन मौके पर चुनाव आयुक्त महोदय ने 7 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया। उस पर स्वार की एक सीट का ऐलान नहीं किया। जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों में काफी मायूसी थी। जब यहां की सीट रिक्त हो गई तो यहां पर चुनाव होना चाहिए था। माननीय न्यायालय ने आज अपना फैसला दिया और उन्होंने चुनाव आयोग से और सरकार से कहां है के तुरंत चुनाव प्रक्रिया तुरंत कराइए। शफ़ीक़ अहमद मैंने कहा मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को तुरंत चुनाव कराने चाहिए।
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