Article 370: हर नागरिक को आर्टिकल 370 हटाए जाने की आलोचना करने का अधिकार है- सुप्रीम कोर्ट

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सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने 7 मार्च को उस एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के एक कॉलेज के प्रोफेसर पर धारा 370 के निरस्तीकरण को “काला दिन” बताकर दुश्मनी और वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले पर सुनवाई के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लकेर भी अहम टिप्पणी की गई।

न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा दिया गया अदालत का फैसला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटी पर जोर देता है। यह फैसला लोकतांत्रिक समाज में असहमति और सार्वजनिक चर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, यहां तक ​​कि संवैधानिक संशोधन जैसे संवेदनशील मामलों पर भी।

शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए प्रोफेसर जावेद अहमद हाजम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज मामला खारिज कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के संबंध में व्हाट्सएप संदेश पोस्ट करने के लिए कोल्हापुर के हटकनंगले थाने में हाजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

कानूनी चुनौती कार्यकर्ताओं, विद्वानों और नागरिकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई थी जिन्होंने तर्क दिया था कि सरकार के फैसले पर असहमति व्यक्त करने और आलोचना करने के उनके अधिकार को कड़े उपायों से कम किया जा रहा है। बचाव में सरकार ने भाषण पर प्रतिबंध लगाने के औचित्य के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला दिया था।

मुस्लिम मिरर के अनुसार अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रतिबंध को तर्कसंगतता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित सरकारी कार्यों की आलोचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

यह निर्णय असहमति को दबाने के व्यापक निहितार्थों पर भी प्रकाश डालता है, यह देखते हुए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र खुली बहस, विविध राय और नागरिकों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाने और चुनौती देने की क्षमता पर पनपता है। अदालत का फैसला विभाजनकारी मुद्दों के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लचीलेपन के बारे में एक मजबूत संदेश भेजता है और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

हालांकि यह फैसला अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने का अधिकार स्थापित करता है, लेकिन यह सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के सरकार के अधिकार को कमजोर नहीं करता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो और प्रकृति में अस्थायी होना चाहिए।

इस फैसले का न केवल अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस पर, बल्कि भारत में स्वतंत्र भाषण और असहमति के व्यापक परिदृश्य पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है, इस बात पर जोर देता है कि दोनों परस्पर अनन्य नहीं हैं।

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