नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय(HC) ने इंडियन मुजाहिदीन इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव मंज़र इमाम की ज़मानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।
मंज़र आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में है।
मुकदमे में देरी के साथ याचिका में मामले के गुण-दोष के आधार पर जमानत की भी मांग की गई है।
मुस्लिम मिरर के अनुसार एनआईए ने अगस्त 2013 में इमाम के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि उसने और अन्य लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की योजना बनाई।
मामले में आरोप तय होना अभी बाकी है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई मार्च के लिए सूचीबद्ध की।
- बदायूं में रफ्तार का कहर: तेज रफ्तार सरकारी एंबुलेंस ने 6 साल की मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत

- लखनऊ में दिल दहलाने वाला हादसा: कोचिंग सेंटर में भीषण आग, 15 बच्चों की दर्दनाक मौत, कई गंभीर

- शांति वार्ता फ्लॉप! डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से भड़के ईरान ने बातचीत बीच में छोड़ी, कहा- ‘हमारी सेना…’

- आधुनिक जीवन में योग स्वस्थ मन और शरीर का आधार: केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया आह्वान

- NEET UG 2026: राजस्थान में बुर्का पहनने पर रोकी गई छात्रा, हंगामे के बाद मिली परीक्षा की अनुमति

