एक बच्ची के ‘एडिटेड’ ‘अश्लील’ वीडियो प्रसारित करने और वीडियो को आसाराम के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने को लेकर इन सभी को आरोपी बनाया गया था।
हरियाणा के गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत पत्रकार दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम समेत 8 मीडिया पेशवरों पर गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।
ये मामला साल 2013 का है जिसमें दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी और अन्य पर एक बच्ची के ‘संपादित’ और ‘अश्लील’ वीडियो प्रसारित करने और उनको आसाराम बापू के बलात्कार मामले से जोड़ने का आरोप है।
लाइव लॉ के मुताबिक़ इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 469, 471 (जालसाजी), सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी (बच्चे को ऑनलाइन उत्पीड़ित करना) एवं 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 (मीडिया द्वारा पीड़ित बच्चे की पहचान जाहिर करना) एवं 13सी (अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने कुल 8 लोगों के लिए ये आदेश दिए। गत सोमवार से ये आदेश सार्वजनिक कर दिए गए।