रामपुर: यूपी के जनपद रामपुर में क्वालिटी बार कब्जाने के मामले में जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में सपा के वरिष्ठ नेता आजम ख़ान की ज़मानत अर्जी पर आज बहस पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष ने इसके लिए वक्त मांगा। अब इसकी अगली सुनवाई के लिए 15 मई को होगी। यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार का है जिसको क़ब्ज़ाने का आज़म खान पर आरोप है।
क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम खांन ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दी थी।
बाद में इसमें आजम खांन के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दिखाया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खांन की पत्नी पूर्व सांसद डाॅ. तन्ज़ीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामज़द किया था।
मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने सपा नेता आजम खांन को भी आरोपी बना लिया था। आरोपी बनने के बाद इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।

निचली अदालत के ज़मानत पर आए फैसले को अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में आज मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा बहस की गई जो कि आज ही पूरी हो गई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने वक्त मांगा। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी गई।
गवाह को धमकाने के मामले में भी जमानत अर्जी पर 15 को सुनवाई
इसके अलावा गवाह को धमकाने वाले मामले में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आजम खांन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ज़मानत अर्जी दाखिल करते हुए सेशन कोर्ट की शरण ली है। आज इसकी सुनवाई भी होनी थी लेकिन पुलिस की रिपोर्ट न आने की वजह से अगली तारीख दे दी गई।
बताते चलें कि 17 अगस्त 2022 को अबरार हुसैन ने थाना गंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम के लोग वादी के घर में घुसे। उन्होंने वादी और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया। साथ ही गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में आजम खांन की जमानत याचिका एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सपा नेता की ओर से इस मामले में सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर अब 15 मई को सुनवाई होगी।
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