कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।
Globaltoday.in | राहेला अब्बास
कर्नाटक में हिजाब के मामले में फैसला देते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबन्दी बरक़रार रखी है।
हाईकोर्ट की तीन सदस्य खंड पीठ ने फैसला सुनते हुए कहा कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते।
ये भी पढ़ें:-
हिजाब पर गरमाती राजनीति!
पश्चिमी सभ्यता का विरोध करने वाले मुस्कान को बे-हिजाब क्यों कर रहे हैं?-कलीमुल हफ़ीज़
गौरतलब है कि उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं के विरोध के साथ शुरू हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़े संकट में बदल गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
- Indian Interfaith Leaders Pay Tribute to Ayatollah Khamenei at Iran Culture House

- ईरान के सुप्रीम लीडर के निधन पर भारतीय अंतरधार्मिक प्रतिनिधिमंडल ने जताई संवेदना

- उत्तम नगर हिंसा मामला: जमीयत उलमा-ए-हिंद ने जॉइंट पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा समेत रखीं 5 मांगें

- रामपुर में ‘आज़म युग’ का अंत? अखिलेश यादव ने बिछाई नई बिसात, पूर्व बसपाई दलित चेहरे पर लगाया दांव

- Police Book Budgam Resident for Sharing Provocative Social Media Content

