सुप्रीम कोर्ट का वक्फ़ अधिनियम पर संतुलित फैसला, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया स्वागत

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नई दिल्ली, 15 सितंबर: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर दिए गए अंतरिम निर्णय का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की विवादित धाराओं पर अस्थायी रोक लगाई है, जिसमें इस्लाम के पांच साल पालन की शर्त, कलेक्टर को वक्फ़ संपत्ति निर्धारित करने का अधिकार और प्रशासन के सीधे प्रभाव की शक्तियां शामिल थीं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के बाकी प्रावधान लागू रहेंगे और विवादित हिस्सा बाद में विस्तृत सुनवाई के बाद तय होगा।

मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने इस फैसले को सभी के लिए सम्मानजनक और देश की एकता को मजबूत करने वाला बताया। महिला प्रकोष्ठ प्रमुख डॉ. शालिनी अली के अनुसार, यह न्यायपालिका की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करता है और समाज में सौहार्द बढ़ाने में मदद करेगा।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि इस फैसले के बाद वक्फ़ संपत्तियों का सही व पारदर्शी प्रबंधन जरूरी है ताकि उसका लाभ गरीब व जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचे। संगठन ने उम्मीद जताई है कि आगे भी सरकार और न्यायपालिका ऐसे फैसले लेंगी जो समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और विकास को सुनिश्चित करें।

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