रामपुर(स्वार): नरपत नगर निवासी अय्यूब, सुभान अली और उसके परिजनों के कब्जे वाली ग्राम नरपतनगर तहसील स्वार जिला रामपुर स्थित खाता सं० 478 गाटा 683 रक्बा 0-0810 हे० ज़मीन तालाब में दर्ज करदी गयी है।
उपजिलाधिकारी (न्यायिक) अरूण कुमार ने उपरोक्त ज़मीन को फ़र्ज़ी प्रविष्टि मानते हुए 4 अक्टूबर, 2024 को अपना आदेश पारित किया था। आदेश में कहा गया है कि ग्राम नरपतनगर तहसील स्वार जिला रामपुर स्थित खाता सं० 478 गाटा 683 रक्बा 0-0810 हे० पर अंकित नाम माै० अययूब‚ हाशम अली‚ सुभान अली पुत्रगण नन्हे‚ मौ० समीर रजवी आयु० 09 वर्ष पुत्र अतीकुर्रहमान संरक्षिका अकलूम जहॉ‚ श्रीमती अकलूम जहॉ पत्नी अतीकुर्रहमान‚ रूखसाद हुसैन‚ शमशाद हुसैन पुत्रगण इरशाद‚ श्रीमती उमर जहॉ पत्नी इरशाद निवासी ग्राम नरपतनगर की फर्जी प्रविष्टि को खारिज कर प्रश्नगत भूमि को मूल श्रेणी तालाब में दर्ज की जाती है। इसके साथ ही वर्तमान खतौनी को दुरस्त करने के लिए कहा गया था।
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नरपत नगर निवासी जमशेद इक़बाल ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से उपरोक्त ज़मीन की जाँच की मांग की थी। लेखपाल दीपक भटनागर ने अपनी जाँच रिपोर्ट में इस प्रविष्टि को फ़र्ज़ी बताते हुए अपनी रिपोर्ट तहसील को दी थी। उपजिलाधिकारी (न्यायिक) अरूण कुमार ने चकबंदी कार्यालय से भी इस संबंद्ध में रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद चकबंदी कार्यालय ने भी सडक किनारे गाटा 683 को तालाब की भूमि बताते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी।
राजेंद्र गोस्वामी जो वर्तमान में नगर पंचायत नरपत नगर, दूंदावाला में सरकारी अधिवक्ता हैं। इन्होंने व सरकारी अधिवक्ता पीके पांडे ने इस केस में ज़बरदस्त पैरवी करते हुए न्यायालय से इस प्रविष्टि को ख़ारिज करने की मांग की थी। बतादें कि विपक्षीगण जान बूझकर इस मुकदमे को लम्बा खींचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी लिए इस केस में बार-बार तारीख ली जा रही थी या विपक्षीगण तारिख पर आते नहीं थे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपजिलाधिकारी (न्यायिक) अरूण कुमार ने संबंधित खाता सं० 478 गाटा 683 रक्बा 0-0810 हे० जमीन को तालाब में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। आदेश का पालन करते हुए उपरोक्त ज़मीन को तालाब के कहते में दर्ज कर दिया गया है।