पकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को चुनाव कराने का आदेश, चुनाव आयोग का चुनाव टालने का फैसला रद्द

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इस्लामाबाद: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में चुनाव टालने से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए आठ अक्टूबर को चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया और 14 मई को चुनाव कराने का आदेश दे दिया।

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पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अत्ता बंद्याल ने प्रारंभिक फैसले की शुरुआत कुरान की एक आयत से की। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विस्तृत फैसला बाद में जारी किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को चुनाव कराने के चुनाव आयोग के आदेश को असंवैधानिक करार दिया।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार फैसले में कहा गया कि चुनाव आयोग के 22 मार्च के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दी गई तारीख के फैसले को बहाल किया जाता है, संविधान और कानून चुनाव की तारीख टालने का अधिकार नहीं देते, चुनाव आयोग ने 22 मार्च को फैसला सुनाया। तब चुनाव प्रक्रिया पांचवें चरण में थी, चुनाव आयोग के आदेश से 13 दिन बर्बाद हो गए, चुनाव आयोग ने असंवैधानिक फैसला लिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को चुनाव की तारीख देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल.चुनाव ट्रिब्यूनल अपील पर फैसला करेगा। 18 अप्रैल को अंतिम सूची का प्रकाशन, 20 अप्रैल तक चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब में चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के मुताबिक कराए जाएं। संघीय सरकार 10 अप्रैल तक चुनाव आयोग को 21 अरब रुपये का कोष जारी करे, आयोग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपे। चेंबर में बेंच के सदस्यों को फंड मुहैय्या कराये, फंड नहीं मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेगा।

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