कुर्ता-पजामा ग़लत सी दिया, अब टेलर को चुकानी होगी कपड़े की कीमत और सिलाई का पैसा

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उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर न्यायालय जिला उपभोक्ता ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक गलत कुर्ता-पजामा सीने वाले दर्ज़ी को कपड़े की कीमत देनी होगी। साथ ही सिलाई का पैसा भी देना होगा। 

आरोपी को दो महीने के अंदर पीड़ित के कपड़ों की सिलाई 750 रुपये और कपड़ों की कीमत 1500 रुपये 15 मई 2018 से तारीख भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। 

अमर उजाला के अनुसार बुलंदशहर में एक दर्ज़ी को कुर्ता पजामा गलत सिलना और न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करना भारी पड़ गया। अब न्यायालय जिला उपभोक्ता ने अपने फैसले में दर्ज़ी को वादी के कपड़े की कीमत, सिलाई की कीमत और वाद व्यय की कीमत ब्याज समेत अदा करने का फैसला सुनाया है।

दरअसल बुलंदशहर की डीएम कालोनी निवासी एमपी सिंह ने न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग में एक मुक़दमा दायर किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि पांच मई 2018 को उन्होंने अपना कुर्ता व पाजामा का कपड़ा सिलाई के लिए काला आम स्थित शर्मा इंटर कालेज मार्केट में सिल्को टेलर्स एण्ड फैब्रिक्स के प्रोपराईटर अबरार अहमद अंसारी को दिया था। 

एमपी सिंह के अनुसार सिल्को टेलर ने उसके कपड़े दिनांक 13 मई 2018 को सिलकर दिए तो वह बहुत ही बेतरतीब थे। जो नाप दी गई थी उस प्रकार से कपड़े नहीं सिले गए थे। कपड़े पहनने के लायक नहीं होने की वजह से पीड़ित एमपी सिंह ने इसकी शिकायत सिल्को टेलर से की तो उसने अनसुना कर दिया। तब मजबूर होकर पीड़ित एमपी सिंह ने विपक्षी सिल्को टेलर्स के खिलाफ आयोग के समक्ष मुकदमा दायर किया। लेकिन विपक्षी सिल्को टेलर्स नोटिस जारी होने के बावजूद भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने अपना कोई जवाब दाखिल किया।

इस पर जिला आयोग के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी और महिला सदस्य नीलम कुमारी ने परिवादी का पक्ष सुनकर परिवादी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने आदेश दिया कि आरोपी दो माह के अंदर पीड़ित के कपड़ों की सिलाई कीमत 750 रुपये और कपड़ों की कीमत 1500 रुपये 15 मई 2018 से तारीख भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करे। 

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