बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है
उत्तर प्रदेश/आगरा: उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी (BJP) के सांसद राम शंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) को आगरा कोर्ट ने क मामले में दोषी पाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है।
बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है।
क्या था मामला
बतादें कि 16 नवंबर 2011 को साकेत मॉल में वारदात हुई थी। टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थक भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया।
जा सकती है सांसद सदस्यता
इस मामले में कोर्ट ने राम शंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है।
- संभल में जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे पर बवाल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग़े
- एक दूसरे के रहन-सहन, रीति-रिवाज, जीवन शैली और भाषा को जानना आवश्यक है: गंगा सहाय मीना
- Understanding Each Other’s Lifestyle, Customs, and Language is Essential: Ganga Sahay Meena
- आम आदमी पार्टी ने स्वार विधानसभा में चलाया सदस्यता अभियान
- UP Bye-Elections 2024: नेता प्रतिपक्ष पहुंचे रामपुर, उपचुनाव को लेकर सरकारी मशीनरी पर लगाए गंभीर आरोप
- लोकतंत्र पर मंडराता खतरा: मतदाताओं की जिम्मेदारी और बढ़ती राजनीतिक अपराधीकरण- इरफान जामियावाला(राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज़)