
Globaltoday.in | रामपुर | शहबाज़ मलिक
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार के विरुद्ध अदालत में बेहद तेजी से सुनवाई चल रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड के मामले में अदालत में चार्ज फ्रेम होने के बाद वादी के बयान और बचाव पक्ष द्वारा वादी आकाश सक्सेना से जिरह पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग पासपोर्ट के मामले में बचाव पक्ष ने मुकदमा समाप्त किए जाने की अर्जी लगाई थी जिसे अदालत ने ख़ारिज करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अब्दुल्लाह आजम खान की अदालत में पेशी के दौरान उन पर चार्ज फ्रेम किया।
इस मामले पर जब हमने शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना (Akash Saxena) उर्फ हनी से बात की तो उन्होंने बताया,” यह जो पैन कार्ड वाला जो मामला चल रहा था जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आज़म खान मुजरिम है में आज बहस पूरी हो चुकी है , गवाही थी इसमें आज जो पासपोर्ट वाला मामला है इसमें अब्दुल्लाह आजम खान ही है और उसमें चार्ज फ्रेम कर दिए गए है और गवाही उसमे सोमवार को होगी। जब चार्ज फ्रेमिंग होती है तो जो मुजरिम होता है उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है तो अब अगली सुनवाई सोमवार को है।
इस मामले पर जब हमने सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया देखिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड बनाए जाने और उसे इस्तेमाल करने का मामला था। क्राइम नंबर 980/2019 थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत है धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में ये लोग मुजरिम है। चार्ज फ्रेम होने के बाद इसमें अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने थे। आकाश सक्सेना का बयान अभियोजन के द्वारा कराया गया है और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा उनसे विस्तृत रूप से जिरह की गई यह 2 से 3 दिन जिरह की गई है और जिरह आकाश सक्सेना की समाप्त हो गई है। इसके बाद हमे बाकी अन्य साक्ष्य पेश करने हैं। इसके अलावा एक मामला पासपोर्ट से जुड़ा है जिसमें अब्दुल्लाह आजम खान के 2 पासपोर्ट बने हुए है जिसका क्राइम नंबर 594/2019 है इसमें भी इनके खिलाफ 420, 467 468 और 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोप है। इनके बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई और डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की गई हमारे द्वारा दो पासपोर्ट बनाके राउंडफुलगैन नहीं किया गया और इसमें कोर्ट में सुनवाई हुई अभियोजन की ओर से हमने बहस की बचाव पक्ष ने भी अपनी बात रखी कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही साथ अब्दुल्लाह आजम इसमें एक ही अभियुक्त है उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। इसमें भी संभवता अगली तारीख में हम साक्ष्य को पेश करेंगे इसमें भी वादी मुकदमा आकाश कुमार सक्सेना है हम इनसे सबसे पहले परीक्षित कराएंगे।
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