रामपुर(रिज़वान ख़ान): यूपी के जनपद रामपुर में स्थित आज़म ख़ान की जौहर यूनिवर्सिटी(Jauhar University) में शत्रु संपत्ति की ज़द में आने वाली दो इमारतों को प्रशासन ने सील कर दिया है। यह कार्यवाही आज राजस्व और शत्रु संपत्ति विभाग द्वारा की गई। प्रशासन ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित दो बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, जो 1 अगस्त को पूरी हो गई थी।
बतादें कि शत्रु संपत्ति का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। प्रशासन ने 7 दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक अन्य इमारत को खाली कर दें। इस निर्देश के बाद, यूनिवर्सिटी ने इन इमारतों से सारा सामान हटा दिया था।
13.08 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति बताई गयी
1 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद, आज राजस्व और शत्रु संपत्ति विभाग ने इन इमारतों को सील करने की कार्यवाही की। प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद यूनिवर्सिटी के परिसरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। यह कार्यवाही प्रशासनिक नियमों और कानून के तहत की गई है।
क्या होती है शत्रु सम्पत्ति ?
शत्रु संपत्ति उन लोगों की सम्पत्ति है जो पाकिस्तान और चीन में जाकर बस गए थे, लेकिन उनकी सम्पत्ति भारत में ही रह गई। भारत सरकार ने इसे शत्रु सम्पत्ति घोषित किया। इसके कंट्रोल करने के लिए सरकार ने शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 लागू किया था। माना जाता है कि शत्रु संपत्ति के दायरे में जमीन और मकान शामिल होता है।
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