Globaltoday.in|बरेली | गुलरेज़ खान
लव जिहाद कानून बनने के बाद बरेली में दर्ज हुआ था पहला मुकदमा, मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था लव जिहाद अभियुक्त , मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देवरनिया थाना क्षेत्र के देवरनिया फाटक से किया गिरफ्तार
धर्म परिवर्तन अध्यादेश लागू होते ही बरेली में इसके तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मांमले (लव जिहाद) में बरेली पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की है।
दरसल बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में 28 नवंबर को एक किसान पिता ने लव जिहाद (धर्म परिवर्तन अध्यादेश) का मुकदमा दर्ज कराया था, तभी से आरोपी युवक अपने घर से फरार था।
आज पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर देवरनिया रेलवे फाटक से उसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक वह पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कहीं दूर भागना चाहता था।
क्या है पूरा मम्मला ?
धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर बरेली पुलिस ने इस नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी। जहां उवैश अहमद नाम के एक शख्श पर आरोप लगा था कि वह दूसरे समुदाय की छात्रा को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तित करने का दवाब बना रहा है।
पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू करदी थी। पुलिस ने उस समय बताया था कि देवरनिया क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले किसान ने थाना पुलिस से की गई शिकायत में कहा था कि पढ़ाई के समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी।
बरेली में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया
पिता का आरोप था कि उवैश अहमद बहला-फुसलाकर, प्रलोभन और दवाब में लेकर छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बना रहा है और अपनी साजिश को पूरा करने के लिए वह लगातार दवाब बनाने में लगा है।
विरोध पर छात्रा के पिता और परिवार को जान से मारने की धमकी है रहा है और गाली-गलौज करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेकर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुदध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी थी।
फिलहाल आज पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी कर ली है और जल्द युवक को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
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