पाकिस्तान: इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने 9 मई सहित पांच मामलों में पीटीआई संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 25 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत अवधि बढ़ा दी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल माजुका की अदालत में मंगलवार को इन मामलों की सुनवाई हुई। इन मामलों में 9 मई की घटना, हत्या के प्रयास और कथित फर्जी रसीदें जमा करने के आरोप शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान अडियाला जेल अधिकारी अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने में विफल रहे।
न्यायालय ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सभी पांच मामलों में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करते हुए 25 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
अदालत ने इमरान खान को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया। जमानत आवेदनों पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
अधिवक्ता शमसा कयानी ने अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी का प्रतिनिधित्व किया।
संक्षिप्त कार्यवाही के बाद अदालत ने जमानत आवेदनों पर सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही, न्यायाधीश ने अडियाला जेल अधिकारियों के पूर्व नोटिस के जवाब न देने पर नाराजगी भी जताई और इस संबंध में रिपोर्ट मांगी।
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