दिल्ली में SIR प्रक्रिया शुरू: जानें कैसे भरें एन्यूमरेशन फॉर्म, स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी

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नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के डिप्टी सीईओ प्रशांत कुमार प्रसाद के अनुसार, यह काम 30 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को ‘एन्यूमरेशन फॉर्म’ की दो कॉपियां दे रहे हैं। फॉर्म भरकर आप सीधे BLO को, वोटर सेंटर पर या हेल्प डेस्क पर जमा करा सकते हैं।

यदि आप भी दिल्ली के मतदाता हैं, तो इस फॉर्म को सही-सही भरना बेहद जरूरी है, अन्यथा मतदाता सूची से आपका नाम कट सकता है। आइए जानते हैं फॉर्म भरने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

SIR Form

📝 एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें: कॉलम के अनुसार पूरी डिटेल

एन्यूमरेशन फॉर्म को मुख्य रूप से तीन भागों (कॉलम) में बांटा गया है:

पहला कॉलम (पहले से प्रिंटेड जानकारी)

  • नाम और पता: यह बॉक्स पहले से प्रिंटेड होगा।
  • सीरियल नंबर और विधानसभा/लोकसभा क्षेत्र: यह जानकारी भी पहले से भरी होगी।
  • QR कोड और पुरानी फोटो: आपके आईडी कार्ड की पुरानी फोटो और QR कोड पहले से मौजूद रहेगा।
  • Current Photo (नवीनतम फोटो): इस आखिरी बॉक्स में आपको अपनी एक नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी।

दूसरा कॉलम (पिछले SIR की जानकारी)

यह कॉलम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले (चाहे देश के किसी भी कोने में) SIR में हिस्सा लिया है, तो उसकी डिटेल यहां भरनी होगी:

SIR Form 1
  • पहला बॉक्स (मतदाता की डिटेल): इसमें अपना नाम, रिलेटिव (सगे-संबंधी) का नाम, उनके साथ आपका रिश्ता, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र (AC) का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भरें। यहां ‘EPIC नंबर’ (वोटर आईडी नंबर) भरने का भी विकल्प है।
  • दूसरा बॉक्स (रिलेटिव की डिटेल): इसमें आपको अपने माता-पिता या दादा-दादी के पिछले SIR की जानकारी देनी होगी। इसमें उनका नाम, EPIC नंबर, उनके रिलेटिव का नाम, जिला और एसी (AC) नंबर भरना होगा।
SIR Form 2

तीसरा कॉलम (व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण)

  • इस कॉलम में मतदाता को अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, और पहचान संख्या (जैसे आधार नंबर) दर्ज करनी होगी।
  • इसके साथ ही पिता का नाम व उनका EPIC नंबर, माता का नाम व उनका EPIC नंबर, और पत्नी का नाम व उनका EPIC नंबर भरना होगा।
  • हस्ताक्षर: सबसे आखिर में मतदाता को अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा।
SIR Form 3

🌐 पिछले SIR की जानकारी कहां से प्राप्त करें?

फॉर्म में पिछले SIR (विशेषकर वर्ष 2002 या उसके बाद का) का ब्योरा देना है। इसे आप निम्नलिखित तरीकों से खोज सकते हैं:

  1. CEO दिल्ली वेबसाइट: ceodelhi.gov.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए SIR बॉक्स में अपना नाम, पोलिंग स्टेशन या पुराने EPIC नंबर से सर्च करें। (नोट: नए EPIC नंबर से सर्च करने पर डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए नाम से खोजना बेहतर विकल्प है)।
  2. वोटर्स पोर्टल: अगर आप 2002 के बाद किसी दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, तो voters.eci.gov.in पर जाकर सर्च करें।
  3. ECINET ऐप: इस आधिकारिक ऐप के जरिए भी आप अपने पिछले SIR की जानकारी निकाल सकते हैं।
https://www.facebook.com/watch/?v=1570964057697426&cft[0]=AZa1HoORNWVWE66UfeTQX2SsSM_v8g0moFpNXM1Gj3rIIW0-nMaYrdqxrTn3cUr6kvz-EMrhahNvP3iXAz2DKkjXHBiql6R92vGEFJowWk_MYslrmmYDsLqip0DdWv13VhVrDjlbKXFeT1ZIwhKWqp13zgSKvHN9t_iRvhZfDphR3Q

⚠️ ध्यान दें: सत्यापन न होने पर कट सकता है नाम

शिफ्टिंग कैटेगरी का खतरा: जिन मतदाताओं ने साल 2025 की वोटर लिस्ट बनने के बाद अपना पुराना मकान छोड़ दिया है और नए पते पर नाम बदलवाया है, उनका सत्यापन पुराने पते पर नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में BLO उन्हें ‘शिफ्टिंग कैटेगरी’ में डाल देगा। नए क्षेत्र में डेटा अपडेट न होने के कारण SIR से उनका नाम कट सकता है। हालांकि, वे बाद में नए सिरे से नाम जुड़वा सकेंगे।

📅 महत्वपूर्ण तारीखें और जरूरी बातें

  • कोई दस्तावेज या शुल्क नहीं: फॉर्म के साथ कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट (दस्तावेज) जमा नहीं करना है और न ही कोई फीस देनी है।
  • अंतिम तिथि: फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है।
  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: फॉर्म न भरने वालों के नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए जाएंगे।
  • अंतिम प्रकाशन: त्रुटिहीन और फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा।

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