उत्तर प्रदेश में सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खान (Azam Khan) के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं।
ताज़ा मामला आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान (Abdullah Azam Khan) से जुड़ा है। आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान पर कोतवाली स्वार में एफ़आईआर दर्ज हुई है।
रामपुर के कोतवाली स्वार में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 क के अंतर्गत दर्ज एफ़आईआर दर्ज हुई।
अब्दुल आजम खान रामपुर की 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। स्वार क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग के शपथ पत्र में गलत जन्म तिथि दाखिल किए जाने को लेकर अब्दुल्लाह आज़म पर एफ़आईआर दर्ज की गई है।
चुनाव आयोग में गलत सूचना देने और शपथ पत्र में गलत विवरण दिए जाने के लिए पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। नवाब काजिम अली खान की शिकायत पत्र पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग के पत्र के आधार पर दर्ज यह एफ़आईआर दर्ज की गई है।
इस मामले पर स्वार के उप जिलाधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया,” माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2017 विधानसभा चुनाव के संबंध में पारित आदेश के क्रम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आदेश पारित किया गया था। उसके अनुक्रम में चीफ इलेक्शन ऑफिस उत्तर प्रदेश द्वारा एक पत्राचार हुआ। इसमें 2017 के चुनाव मैं अब्दुल्लाह आज़म के द्वारा जन्म के संबंध में ग़लत एफिडेफिट दिए जाने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 125क का उल्लंघन पाया गया। उसी के क्रम में यह कार्रवाई करने के के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था उसी के क्रम में यह कार्यवाही की गई है।
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