कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।
Globaltoday.in | राहेला अब्बास
कर्नाटक में हिजाब के मामले में फैसला देते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबन्दी बरक़रार रखी है।
हाईकोर्ट की तीन सदस्य खंड पीठ ने फैसला सुनते हुए कहा कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते।
ये भी पढ़ें:-
हिजाब पर गरमाती राजनीति!
पश्चिमी सभ्यता का विरोध करने वाले मुस्कान को बे-हिजाब क्यों कर रहे हैं?-कलीमुल हफ़ीज़
गौरतलब है कि उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं के विरोध के साथ शुरू हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़े संकट में बदल गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
- पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौता’ संपन्न, किसी एक पर हमला सभी पर माना जाएगा

- बदायूं: मुख्य बाजार में चोरों का तांडव, दो दुकानों से लाखों की नकदी व माल साफ; पुलिस गश्त पर उठे सवाल

- सावन में फिर विवादों में खाकी: रामपुर एसपी का समुदाय विशेष पर विवादित बयान, सीओ अनुज चौधरी के रवैये की यादें ताज़ा

- रामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 103 शीशी कोडीन सिरप और 234 ग्राम चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

- ओखला के जोगाबाई इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

