कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।
Globaltoday.in | राहेला अब्बास
कर्नाटक में हिजाब के मामले में फैसला देते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबन्दी बरक़रार रखी है।
हाईकोर्ट की तीन सदस्य खंड पीठ ने फैसला सुनते हुए कहा कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते।
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गौरतलब है कि उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं के विरोध के साथ शुरू हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़े संकट में बदल गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।
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