हाईकोर्ट ने तौकीर रज़ा को 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। लेकिन तौकीर रज़ा आज कोर्ट में पेश नही हुए।
बरेली(गुलरेज़ ख़ान): यूपी के बरेली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां कोर्ट से मौलाना तौकीर रज़ा को राहत नहीं मिली है। अब कहा जा रहा है कि तौकीर रज़ा को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश पर आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई जहां से कोर्ट ने अर्जी लेने से इंकार कर दिया।
दरअसल तौकीर रज़ा के खिलाफ दो बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। उसके बावजूद पुलिस उन्हे गिरफ्तार नहीं कर सकी जिसके बाद तौकीर रज़ा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने तौकीर रज़ा को 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। लेकिन तौकीर रज़ा आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं अब तौकीर रज़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब पुलिस उन्हे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे आज तक ही मान्य था और अब पुलिस अस्पताल में जाकर तौकीर रज़ा को हिरासत में ले सकती है।
इस मामले में डीजीसी सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि आज तौकीर रज़ा को कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन वो नहीं आए बल्कि उनके अधिवक्ता प्रार्थना पत्र लेकर आए जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। मूल पत्रावली में ट्रायल कोर्ट में हाजिर होने की तिथि एक अप्रैल नियत है।
वहीं इस मामले में हाईकोर्ट से आए तौकीर रज़ा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने कहा कि तौकीर रज़ा की तबियत खराब है और वह दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं जिसकी वजह से आज हमने अपना पक्ष जिला जज की अदालत में रखा है। हालांकि कोर्ट से मौलाना को कोई भी राहत नहीं मिली। अधिवक्ता आशीष सिंह ने बताया की मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ दो बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी जहां से उन्हें आज यानी 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था।
- Mentally Deranged Person Behind Desecrating Of Shrine, Mosque In Dadsara Tral
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