गाज़ीपीर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले हफ्ते अफजल को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने पर सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णनंद राय की हत्या और वीएचपी नेता नंद किशोर रूंगता के अपहरण और हत्या के संबंध में अंसारी भाइयों के खिलाफ जनवरी 1997 को गैंगस्टर अधिनियम मामला दर्ज किया गया था।
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