रामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

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रामपुर: रामपुर जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक जघन्य हत्या के मामले में अभियुक्त फराज पुत्र फरीद को आजीवन सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला माननीय न्यायालय एडीजे/FTC–02, रामपुर ने 3 नवंबर 2025 को सुनाया।

अपराध का विवरण

11 अगस्त 2012 को अभियुक्त फराज ने वादी कोमल सिंह के पुत्र सुमित कुमार (चालक) को उसकी सैन्ट्रो कार सहित ले गया और उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से कार बरामद की थी। इस संबंध में थाना शाहबाद पर मुकदमा संख्या 904/2012, धारा 394, 302, 201, 411 भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस और अभियोजन की कार्रवाई

स्थानीय पुलिस और मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की गई और सभी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय का फैसला

प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त फराज पुत्र फरीद, निवासी मोहल्ला ईदगाह, कस्बा सैफनी, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर को आजीवन सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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