रामपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

Date:

रामपुर: रामपुर जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक जघन्य हत्या के मामले में अभियुक्त फराज पुत्र फरीद को आजीवन सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला माननीय न्यायालय एडीजे/FTC–02, रामपुर ने 3 नवंबर 2025 को सुनाया।

अपराध का विवरण

11 अगस्त 2012 को अभियुक्त फराज ने वादी कोमल सिंह के पुत्र सुमित कुमार (चालक) को उसकी सैन्ट्रो कार सहित ले गया और उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से कार बरामद की थी। इस संबंध में थाना शाहबाद पर मुकदमा संख्या 904/2012, धारा 394, 302, 201, 411 भादंवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस और अभियोजन की कार्रवाई

स्थानीय पुलिस और मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की गई और सभी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय का फैसला

प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त फराज पुत्र फरीद, निवासी मोहल्ला ईदगाह, कस्बा सैफनी, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर को आजीवन सश्रम कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Share post:

Visual Stories

Popular

More like this
Related

बंगाल चुनाव का पहला चरण: हिंसा और ईवीएम की खराबी के बीच रिकॉर्ड 92% मतदान

कोलकाता | 23 अप्रैल, 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव...

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से होगा ‘आतंकिस्तान’ का अंत: पहलगाम हमले की बरसी पर गरजे इंद्रेश कुमार

न भूलेंगे, न छोड़ेंगे: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देशभर...

Operation Sindoor to Continue Until ‘Terroristan’ is Eliminated: Indresh Kumar

Muslim Rashtriya Manch Marks Pahalgam Attack Anniversary with Nationwide...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल का कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित, छात्राएं फिर आगे रहीं

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल...