रामपुर: जनपद रामपुर में एक रिश्ते के मामा को 20 साल की सज़ा सुनाई गयी है। चार माह पूर्व इस रिश्ते के मामा ने मासूम 2 बर्ष की भांजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को तार तार कर दिया था। मासूम के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मिलक पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मुकदमे की पहल करने के चार माह बाद रामपुर के जज ने दरिंदे को 20 बर्ष का आजीवन कारावास व एक लाख आर्थिक दंड से दंडित किया है।

मामला मिलक क्षेत्र के सिहारी गांव है। जहाँ एक चाट का ठेला लगाने बाले व्यक्ति की 2 बर्ष की मासूम बेटी को उसके छोटे भाई का साला बाबूराम निवासी ग्राम दौलारी थाना मूंढापांडे जिला मुरादाबाद खिलाने के नाम पर गोदी में उठाकर ले गया था। जंगल मे जाकर बाबूराम ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। मासूम के चीखने चिल्लाने पर वह मासूम को उसके घर पर छोड़ गया। जब मासूम की माँ ने अपनी बच्ची को रोता और गुप्तांगों से खून बहता देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने घटना की सूचना अपने पति को दी और पूरा घटनाक्रम अपने पति को बताया तो मासूम के पिता ने बाबूराम के खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत कराया।
पुलिस ने बाबूराम को तत्काल गिरफ्तार कर 12 मार्च 2025 जेल भेज दिया था। मिलक पुलिस की चार मार की कड़ी पहल के बाद सोमवार को जज ने बाबूराम को 20 बर्ष का आजीवन कारावास सुनाया तथा एक लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
- राहुल गांधी दिल्ली की झुग्गी में पहुंचे; बोले—ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे, सिस्टम से भी हिसाब होगा

- JMI Climbs to 334th Globally in UI GreenMetric 2026; Rises 42 Places, 13th in India

- दिल्ली: PWD इंजीनियरों की शिकायत पर AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

- ईरान: होर्मुज जलडमरूमध्य देश के सम्मान और गरिमा का प्रतीक-मोजतबा खामेनेई

- उज्जैन: सड़क चौड़ीकरण को लेकर 600 साल पुरानी शाही मस्जिद के हिस्से पर कार्रवाई, तनाव के बाद झड़पें

