Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया।
यूपी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता से जुड़े एक केस में जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट में संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट मे हाजिर होने को कहा गया है।
अदालत का आदेश आते ही आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मीडिया में गैर जमानती वारंट की खबरें चल रही हैं, जो गलत हैं। उन्होंने इस त्रुटि को सुधार लेने को कहा है।
क्या था पूरा मामला?
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी किया गया है। मामला बंधुआ कलां थाने से जुड़ा है। यहाँ संजय सिंह ने जिला पंचायत चुनाव में बिना इजाजत के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा सभा की थी। संजय सिंह वजह नोटिस जारी होने पर अदालत में पेश भी नहीं हुए थे। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं।
थाना अध्यक्ष ने FIR दर्ज कराई
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। उनपर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी। उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे। सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था।
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