चार साल से फरार था आरोपी, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने किया गिरफ्तार

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श्रीनगर, 12 अक्टूबर: क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने रविवार को खालिद सहानी पुत्र फारूक सहानी, निवासी रेशी मोहल्ला, खर डूरी, शहीद गंज, श्रीनगर के खिलाफ लंबे समय से लंबित वारंट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। आरोपी पिछले चार वर्षों से गिरफ्तारी से बचता रहा था।​

गिरफ्तारी का विवरण

यह वारंट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैलू, जिला अनंतनाग की अदालत द्वारा 3 दिसंबर 2021 को धारा 512 सीआरपीसी के तहत जारी किया गया था। यह मामला एफआईआर संख्या 38/2018 धारा 419 और 420 आरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में दर्ज किया गया था। आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर 10 अक्टूबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।​

न्यायालय का आदेश

आरोपी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत के आदेश दिए और उसे केंद्रीय जेल श्रीनगर में भेजने का निर्देश दिया। इस गिरफ्तारी के साथ, धारा 512 सीआरपीसी के तहत लंबे समय से लंबित वारंट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।​

क्राइम ब्रांच की प्रतिबद्धता

क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आर्थिक अपराधों में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वे कानून से बचने की कितनी भी कोशिश करें। आर्थिक अपराध शाखा ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई करती रहती है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाती है।

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