अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, इसके मुताबिक, हर अप्रवासी को चाहे वह कानूनी रूप से वीजा पर हो (जैसे H-1B या स्टूडेंट वीज़ा), उसे अब 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे।
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजिकरण कराना होगा और अपनी उंगलियों के निशान (Finger Print) भी जमा कराने होंगे।
ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किया गया यह नियम 11 अप्रैल से चलन में आ चुका है। यह नियम ट्रंप के आदेश ‘Protecting The American People Against Invasion’ के तहत लागू किया गया है। इस नियम का मकसद है अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना। अमेरिकी कोर्ट से यह नियम लागू करने की मंजूरी मिल चुकी है।
- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से होगा ‘आतंकिस्तान’ का अंत: पहलगाम हमले की बरसी पर गरजे इंद्रेश कुमार

- Operation Sindoor to Continue Until ‘Terroristan’ is Eliminated: Indresh Kumar

- जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल का कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित, छात्राएं फिर आगे रहीं

- Jamia Millia Islamia Declares Class X Results: Girls Outshine Boys with 98.65% Pass Rate

- यूनानी तिब्बी कांग्रेस की बैठक: हकीम अजमल खान के विचारों को आगे बढ़ाने और जामिया में यूनानी कॉलेज की स्थापना पर ज़ोर

- रामपुर: ताहिर फराज की याद में सजी शायरी की महफिल, देश के दिग्गज शायरों ने बांधा समां

