अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, इसके मुताबिक, हर अप्रवासी को चाहे वह कानूनी रूप से वीजा पर हो (जैसे H-1B या स्टूडेंट वीज़ा), उसे अब 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे।
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजिकरण कराना होगा और अपनी उंगलियों के निशान (Finger Print) भी जमा कराने होंगे।
ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किया गया यह नियम 11 अप्रैल से चलन में आ चुका है। यह नियम ट्रंप के आदेश ‘Protecting The American People Against Invasion’ के तहत लागू किया गया है। इस नियम का मकसद है अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना। अमेरिकी कोर्ट से यह नियम लागू करने की मंजूरी मिल चुकी है।
- फोर्ब्स मिडिल ईस्ट 2026 सूची: एम. ए. यूसुफ अली बने सबसे अमीर मलयाली; नौ भारतीयों ने बनाई जगह

- बदायूं: कछला गंगा घाट पर मातम में बदली अंतिम विदाई, चौथे दिन मिला फिरोजाबाद के युवक का शव

- बदायूं: आंधी-तूफान का कहर, ट्यूबवेल की कोठरी पर पेड़ गिरने से महिला की मौत, कई घायल

- उर्दू देश की साझा विरासत, इसके विकास की जिम्मेदारी हम सब पर: डॉ. सैयद अहमद खां

- रामपुर का जलवा: 55 योजनाओं में ‘ए’ ग्रेड पाकर सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बना प्रदेश का नंबर-1 जिला

- NEET विवाद: “शिक्षा और रोज़गार माफियाओं की जागीर बन गए हैं,” दानिश अली का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

