Globaltoday.in। सऊद खान
रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विवादित सपा नेता आज़म खान(Azam Khan) के खिलाफ अदालत ने गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। उनपर दर्ज मुकदमे में वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ये वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
आज़म खान पर आरोप है कि लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने रामपुर(Rampur) की तहसील स्वार(Swar) में निर्धारित समय से ज़्यादा वक्त तक रोड शो (Road Show) किया था जिसको लेकर आजम खां और सपा के जिलाध्यक्ष के खिलाफ स्वार थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रामपुर पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दायर करदी थी।
वही सरकारी वकील रराम अवतार सैनी(Ram Avtar Saini) से आजम खान(Azam Khan) के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट के बारे में ग्लोबलटुडे(Globaltoday) को बताया सपा सांसद आजम खान के खिलाफ कोर्ट ने एडीजी 6(ADG 6) द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा प्रशासन से रोड शो करने की अनुमति मांगी गई थी… शासन द्वारा उन्हें दोपहर 12:00 से रात्रि 8:00 तक की अनुमति दी गई थी… लेकिन जो निर्धारित समय अवधि थी उस अवधि के बाद बी रोड शो किया गया…
उस समय के उड़न दस्ते के प्रभारी डॉ पवन कुमार द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी… इसमें सांसद आजम खान को और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था इसमें अखिलेश कुमार द्वारा न्यायालय से अपनी जमानत करा ली गई… लेकिन आजम खान द्वारा संबंध प्राप्त होने के बाद भी बीडब्लू वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आज न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है… सरकारी वकील रामौतार सैनी ने कहा इसमें आजम खान की परेशानियां बढ़ सकती हैं… क्योंकि गैर जमानती वारंट का मतलब होता है…गिरफ्तारी वारंट…पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है…अब इस मामले पर न्यायालय ने अगली तारीख 26 नवंबर की डेट निर्धारित की है।अब देखना होगा कि 26 नवंबर को आजम खान न्यायालय में उपस्थित होते हैं या नहीं।
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