असदुद्दीन ओवैसी के लिए रमज़ान के मुबारक महीने में एक तहत भरी खबर है। उनके छोटे भाई और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को हेट स्पीच मामले में सबूतों की कमी की वजह से मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने उन्हें दो मामलों में बरी कर दिया है और आगे से इस तरह के विवादित भाषण से बचने को कहा है।
नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन अदालतों में सांसदों -विधायकों के लिए विशेष सत्र अदालत ने बुधवार को एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को निर्मल और निजामाबाद जिलों में किए गए दो अभद्र भाषा के मामलों में बरी कर दिया।
असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा;”अलहम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी को सांसद/विधायक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ कथित नफरत भरे भाषणों के लिए दो आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है।
ओवैसी ने अपने लिए दुआ करने वालों के साथ ही एडवोकेट अब्दुल अज़ीम एसबी और वरिष्ठ वकीलों को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा।
अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील एमए अज़ीम ने कहा, “विधायक के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया।”
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