सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कार्यकर्ताओं की जमानत सुनवाई सोमवार तक स्थगित की

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Supreme Court Adjourns Bail Pleas Of Umar Khalid & 3 Others Till September 19
दिल्ली दंगे का मामला: उमर खालिद-शरजील इमाम को जमानत पर राहत नहीं, अगली सुनवाई 19 सितंबर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामले के दस्तावेजों की समीक्षा के लिए और समय की आवश्यकता है।

यह याचिकाएं दिल्ली की एक अदालत के 2 सितंबर के उस फैसले को चुनौती देती हैं, जिसमें नौ कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार किया गया था। पीठ ने कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन “षड्यंत्रकारी हिंसा” को विरोध प्रदर्शन का स्वरूप नहीं दिया जा सकता।

शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतहर खान, खालिद सैफी और शादाब अहमद को उसी दिन एक अन्य पीठ ने तस्लीम अहमद सहित जमानत देने से इनकार किया था।

दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) एवं भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

देश भर में इन कार्यकर्ताओं को व्यापक समर्थन मिला है, और पिछले पांच वर्षों से मुकदमे में देरी तथा जमानत याचिकाओं को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है। केंद्र पर आरोप है कि वह विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विरोध करने वाले मुस्लिम असंतुष्टों को निशाना बना रहा है, जो जेल में हैं।