आज़म ख़ान डूंगरपुर प्रकरण में दोषी क़रार, रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

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सपा नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आज़म ख़ान को बड़ा झटका लगा है। डूंगरपुर मामले में उन्हें दोषी पाया गया है।

रामपुर(रिज़वान ख़ान): सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आज़म ख़ान को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। आज़म ख़ान को कोर्ट ने 2019 के डूंगरपुर प्रकरण मामले में दोषी करार दे दिया है। आज़म ख़ान को अदालत ने 2019 रामपुर के गंज थाने में दर्ज हुए धारा 392, 452, 504, 506 और 120 B के मामले में दोषी करार दिया है।

आज़म ख़ान पर घर में घुंस कर लूटपाट करने, चोरी और मारपीट के आरोप सिद्ध हुए हैं। इस केस में दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने धारा 392, 452, 504 और 506 में दोषी ठहराया है।

समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डूंगरपुर बस्ती को खाली करने के दौरान लूटपाट और मारपीट के साथ ही बुलडोजर से घरों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था जिसका मुकदमा योगी सरकार में 2019 में दर्ज किया गया था। आज इस मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुए।

इस मामले में एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतेशाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था जिसमे 18 मार्च 2024 को समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आज़म ख़ान को अदालत ने सात साल की कैद और पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाया थी और पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खान और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच साल की सजा हुई थी।

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