नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि वह बिहार के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरना चाहते हैं।
शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिन की अंतरिम जमानत देने की अपील की है ताकि वे नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में भाग ले सकें। उन्होंने यह भी कहा कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है।
मंगलवार को होगी सुनवाई
इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। अदालत यह तय करेगी कि क्या इमाम को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अस्थायी राहत दी जा सकती है या नहीं।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत सात अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद और शरजील इमाम की गंभीर संलिप्तता प्रतीत होती है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया था कि उनके कुछ भाषण सांप्रदायिक प्रकृति के थे, जिनका उद्देश्य भीड़ को भड़काना और एकत्र करना था।
पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली में हुए दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि यह हिंसा एक पूर्व-नियोजित साजिश का परिणाम थी, जिसे सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अंजाम दिया गया।
शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उन पर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
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