आज़म खान की ज़मानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने अपना फैसला सुनाया।
रामपुर से सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आज़म खान अब लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
बतादें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि 80 से ज़्यादा मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। एक के बाद एक केस दायर होने से परेशान आजम खान और उनके परवार के लिए यह राहत की खबर है।
आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी।
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