हाथरस भगदड़ मामले में धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भगदड़ के बाद से ‘भोले बाबा’ फरार हैं। पुलिस उन्हें तलाश रही है। मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में अब तक 121 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 28 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में जारी है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, अभिजीत दिपके ने 10 अक्टूबर को दिल्ली कूच का किया ऐलान

- ज्ञानेश कुमार जाएंगे और जिस सिस्टम ने उन्हें बैठाया है, वह भी जाएगा: राहुल गांधी

- Jamia Millia Islamia Student Bags ₹35 LPA Pre-Placement Offer from VISA

- ओमनी कार से महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

- मायावती का अखिलेश पर वार—कहा, SP पीडीए के नाम पर कर रही धोखा

- दिल्ली में धारा 163 लागू, AISA ने किया जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान

