Supreme Court: मोदी सरकार को लगा ‘सुप्रीम’ झटका, SC ने ED निदेशक के कार्यकाल बढ़ाने को बताया ‘अवैध’, जानिये क्या कहा

Date:

अदालत ने केंद्र सरकार की चिंताओं को देखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है। ईडी निदेशक का कार्यकाल नवंबर 2023 में समाप्त होने वाला था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को 2021 के शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए “अवैध” बताया और उस पर रोक लगा दी। लेकिन, अदालत ने केंद्र सरकार की चिंताओं को देखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है। ईडी निदेशक का कार्यकाल नवंबर 2023 में समाप्त होने वाला था।

नवजीवन की खबर के अनुसार अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया, जो अवैध है।

हालांकि, उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति है। पीठ ने माना कि संजय कुमार मिश्रा को दिया गया विस्तार, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के 2021 में सुनाए गए फैसले के विपरीत था। 

शीर्ष अदालत ने ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार और 2021 के केंद्रीय सतर्कता संशोधन आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया। 

संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 

Share post:

Visual Stories

Popular

More like this
Related

बदायूं: कछला गंगा घाट पर मातम में बदली अंतिम विदाई, चौथे दिन मिला फिरोजाबाद के युवक का शव

बदायूं: कछला गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबे फिरोजाबाद...

बदायूं: आंधी-तूफान का कहर, ट्यूबवेल की कोठरी पर पेड़ गिरने से महिला की मौत, कई घायल

बदायूं: जनपद के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत...

उर्दू देश की साझा विरासत, इसके विकास की जिम्मेदारी हम सब पर: डॉ. सैयद अहमद खां

नई दिल्ली: यूडीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक आजमी हॉस्टल,...