भाई की पत्नी से अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या, पति और प्रेमिका को उम्रकैद की सजा

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रामपुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान को जनपद रामपुर में एक बड़ी सफलता मिली है। रामपुर के एडीजे-प्रथम (ADJ-I) न्यायालय ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति और उसकी सहयोगी महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला?

घटना दो साल पहले 29 मार्च 2024 की है। थाना स्वार क्षेत्र के भगवन्तनगर निवासी अमरीक सिंह पुत्र गुरमीत सिंह ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका के परिजनों की सूचना पर थाना स्वार में हत्या की धारा (302 भादवि) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच में खुली साजिश की परतें

विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं था। साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में अमनदीप कौर (निवासी उत्तराखंड) की संलिप्तता भी सामने आई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा (120बी भादवि) की वृद्धि की और दोनों को आरोपी बनाया।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ से सुनिश्चित हुई सजा

पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत रामपुर पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता पर रखा।

  • प्रभावी पैरवी: पुलिस, अभियोजन मॉनिटरिंग सेल और विशेष अभियोजन अधिकारियों ने कोर्ट में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।
  • त्वरित कार्यवाही: गंभीर अपराध की श्रेणी में होने के कारण इसकी लगातार मॉनिटरिंग की गई।

न्यायालय का फैसला

न्यायालय ADJ-I, रामपुर ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक व चश्मदीद साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए अमरीक सिंह और अमनदीप कौर को दोषी पाया। आज दिनांक 30.04.2026 को सुनाए गए फैसले में:

  1. दोनों अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गई।
  2. प्रत्येक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

पुलिस का संदेश: “रामपुर पुलिस अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के जरिए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जघन्य अपराधों के मामलों में अपराधियों को बिना देरी के कठोर दंड मिले।”

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