झारखण्ड भवन पर प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अब आरोपियों पर हत्या का चार्ज लगाने का फैसला किया है।
ग्लोबलटुडे, 18 सितंबर 2019
नई दिल्ली से रहेला अब्बास की रिपोर्ट
झारखंड के तबरेज अंसारी हत्याकांड में पुलिस ने अब आरोपियों पर हत्या का चार्ज लगाने का फैसला किया है।
पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि पहले उसने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का आरोप हटाने का फैसला किया था। लेकिन अब कन्फर्म हो गया है कि तबरेज़ के साथ मारपीट का जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसी को देखते हुए अब सभी आरोपियों पर हत्या का मुक़दमा चलाने का फैसला लिया गया है।
पुलिस ने इस मामले में दो नए आरोपी विक्रम मंडल और अतुल महली भी बनाए हैं जिनपर 302 के तहत मुक़दमा चलाया जायेगा।
केस को लेकर UAH ने किया था दिल्ली स्थित झारखंड भवन का घेराव
UAH ने कहा था कि झारखंड के सरायकेला खरसावां में तबरेज़ अंसारी की भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग के आरोपियों के विरुद्ध हत्या की धारा 302 को हटा कर गैर इरादतन हत्या 304 लगा कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस के इस रवैये और न्याय की हत्या के विरुद्ध यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन का घेराव किया था और न्याय व संवैधानिक मूल्य को बचाने के लिए एकजुटता का आह्वान किया था।
इन लोगों ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, झारखंड को एक ज्ञापन दिया गया जिसमे मांग की गई थीं कि तबरेज अंसारी के हत्यारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करें और उन पुलिस अधिकारियों को बुक करें जिन्होंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की जिसके कारण तबरेज अंसारी की मृत्यु हुई साथ ही सुप्रीम कोर्ट की उस गाइड लाइन को लागू करें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम तहसीन पूनावाला के मामले में भीड़ को रोकने के लिए जारी किया था।
क्या था पूरा मामला ?
झारखंड के सरायकेला में 17 जून को तबरेज़ अंसारी को भीड़ ने बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला था। तबरेज़ जमशेदपुर से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, जब उन्हें भीड़ ने रोका और बाइक चोरी का आरोप लगाया। भीड़ ने तबरेज को सात घंटे तक बंधक बनाकर रखा और पीटा। इस दौरान तबरेज़ से जबरन जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगवाए गए। इस पूरी वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग तबरेज़ को पीटते साफ़ नज़र आ रहे थे ।
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