रामपुर(रिज़वान खान): रामपुर में हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी केस में सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा खत्म कर दिया और तंजीन फातिमा को बा इज़्ज़त बरी कर दिया है।
इस मामले में तंजीन फातिमा ने 32 लाख रुपये की सम्मन राशि जमा करने के बाद केस को खत्म करने की अर्जी लगाई थी। इसके आधार पर कोर्ट ने मुकदमा समाप्त कर दिया
गौरतलब है कि 5 सितंबर 2019 को शहर कोतवाली में तंजीम फातिमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में आरोप था कि तंजीम फातिमा के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।
- पाकिस्तान: मेडिकल टेस्ट के बाद इमरान खान को वापस अडियाला जेल भेजा गया, शिफा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने की जांच

- गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: कुत्ते को बचाने के चक्कर में पलटी अर्टिगा, दो महिलाओं समेत तीन की मौत; मां के शव के पास रोता रहा मासूम

- ईद-मिलादुन्नबी पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अपील: ‘सादगी, अनुशासन और देशभक्ति का दें संदेश’

- डीजल ₹32.63 सस्ता, पेट्रोल ₹2.97 हुआ महंगा; जानें क्या हैं आज के नए रेट

- अलीगढ़ के मोहम्मद शादाब को स्विट्जरलैंड में WHO ने किया सम्मानित, दुनिया भर में बढ़ाया भारत का मान

