रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे से एक राहत भरी खबर आई है। शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ (खुर्द-बुर्द) करने के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 9 मई 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें शत्रु संपत्ति के दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। शुरुआत में यह मुकदमा आईपीसी की धारा 420, 468 और 120-बी के तहत दर्ज था।
मामले की मुख्य बातें:
- बेटे का नाम भी शामिल: इस मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम भी धारा 120-बी के तहत शामिल किया गया था।
- धाराओं में बढ़ोतरी: अप्रैल 2025 में ट्रायल कोर्ट से आजम खान को पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने इसमें आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 की बढ़ोतरी कर दी थी।
- ताजा फैसला: नई धाराओं के जुड़ने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई थीं, लेकिन अब अदालत ने इन बढ़ी हुई धाराओं में भी उनकी जमानत मंजूर कर ली है।
वकील का बयान
आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि:
“इस मामले में अन्य आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं। केवल आजम खान के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया गया था। 4 जुलाई 2025 को दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर बहस हुई और अब माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है।”
अभी जेल में ही रहेंगे आजम खान
भले ही शत्रु संपत्ति मामले में उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दोनों वर्तमान में दो पैन कार्ड मामले में मिली 7-7 साल की सजा काट रहे हैं। आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी विचाराधीन हैं।
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