जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में यह सजा सुनाई गई है।
रामपुर(रिज़वान ख़ान): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मो. आज़म ख़ान (Azam Khan) को डूंगरपुर मामले में रामपुर के विशेष MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही उनपर 14 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
आज़म ख़ान के साथ ही कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सुनाई है। अदालत ने बरकत अली पर 6 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।
6 दिसम्बर 2016 का है मामला
डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। उनपर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने लोगों के जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया था।
आजम खान विभिन्न मामलों में इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये उनकी पेशी हुई थी।
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को इस मामले में कल दोषी करार दिया था। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खां को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत केस दर्ज हुआ था।
इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले हफ्ते हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
- UP Election 2027: सहसवान में गजेंद्र यादव की जनसभा ने बढ़ाई सियासी तपिश, टिकट की दावेदारी मजबूत!

- बदायूं: बालाजी दर्शन करने गया था परिवार, पीछे से बंद घर को खंगाल ले गए चोर; लाखों की चोरी

- मानसून से पहले नालों की सफाई पर सख्ती: 10 जून तक काम पूरा करने के कड़े निर्देश

- Chief Minister Omar Abdullah welcomes first batch of Hujjaaj back to Srinagar

- दिल्ली प्यास से बेहाल! वार्ड 192 में पानी को लेकर ‘जनविद्रोह’, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग

- बदायूं: दातागंज में पागल कुत्ते का आतंक, बच्चों-बुजुर्गों समेत दो दर्जन से अधिक लोगों को काटा; कस्बे में दहशत

