Azam Khan News: डूंगरपुर मामले में आज़म ख़ान को 10 साल की सज़ा, MP/MLA कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया

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आज़म खान -फोटो ग्लोबलटुडे

जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में यह सजा सुनाई गई है।

रामपुर(रिज़वान ख़ान): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मो. आज़म ख़ान (Azam Khan) को डूंगरपुर मामले में रामपुर के विशेष MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही उनपर 14 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

आज़म ख़ान के साथ ही कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सुनाई है। अदालत ने बरकत अली पर 6 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

6 दिसम्बर 2016 का है मामला

डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। उनपर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने लोगों के जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया था।

आजम खान विभिन्न मामलों में इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये उनकी पेशी हुई थी।

2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा

रामपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को इस मामले में कल दोषी करार दिया था। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खां को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत केस दर्ज हुआ था। 

इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले हफ्ते हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।