22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होंगी, जिससे रोजमर्रा के उपयोग की 375 वस्तुएं और सुविधाएं सस्ती हो जाएंगी। जानिए किन-किन उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स दरों में कटौती हुई है और कैसे मिलेगा फायदा।
नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए देशभर में 22 सितंबर (कल, नवरात्रि के पहले दिन) से नई दरें लागू करने का फैसला किया है। इस बदलाव से लगभग 375 वस्तुएं और कई सेवाएं सस्ती हो जाएंगी।
कौन-कौन से सामान होंगे सस्ते
- रोजमर्रा के सामान: बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टेलकम पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन आदि पर टैक्स घटकर 5% हो गया है।
- खाद्य सामग्री: घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, कॉफी, आइसक्रीम और सूखे मेवे।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण: टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते होंगे।
- दवाइयां और मेडिकल उपकरण: ज्यादातर दवाओं पर और ग्लूकोमीटर व डायग्नॉस्टिक किट जैसे उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
- निर्माण सामग्री: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को राहत मिलेगी।
- वाहन: छोटी कारों पर कर दर अब 18% और बड़ी कारों पर 28% होगी। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमत घटाने की घोषणा की है।
सेवाओं पर असर
- स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर और योग जैसी सेवाओं पर कर दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, लेकिन इन सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा।
नए जीएसटी स्लैब
- अब दो मुख्य जीएसटी स्लैब होंगे: 5% और 18%।
- विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा।
- तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28% जीएसटी के साथ अतिरिक्त उपकर भी रहेगा।
बड़ी कंपनियों का ऐलान
- कई FMCG कंपनियों ने पहले ही एमआरपी घटाने या सीधे मूल्य कम करने की घोषणा की है।
- दवा की दुकानों को सरकार ने निर्देश दिया है कि कम हुए कर का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
यह बदलाव सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर असर डालेगा और खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयों, वाहनों और घरेलू उपकरणों तक सबकुछ सस्ता होने जा रहा है।
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