रामपुर: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

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रामपुर, 12 सितंबर 2025: थाना मिलक क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने और जबरन गर्भपात कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलशाद पुत्र बड्डे समेत कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मामला 10 सितंबर 2025 का है, जब पीड़िता ने थाना मिलक में तहरीर देते हुए बताया कि दिलशाद और अन्य आरोपियों ने उसे शादी का झांसा दिया। आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म कराकर तीन माह का गर्भपात कराया गया। साथ ही जब आरोपी दिलशाद ने शादी से इनकार किया तो उसने पीड़िता के मौसेरे भाई को बंधक बनाकर उसकी जबरन शादी उसी से करा दी।

प्रारंभिक मामले में थाना मिलक पर मु0अ0सं0 409/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था, जिसमें बाद में कार्रवाई के दौरान संशोधन कर पुलिस ने धारा 69 बीएनएस को हटाकर धारा 65(1) बीएनएस, पोक्सो एक्ट की 3/4(2) और 5(L)/6 धाराएं, साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धाराएं जोड़ीं।

12 सितंबर को मुखबिरी सूचना पर थाना मिलक पुलिस ने आरोपी दिलशाद को रौरा कट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस की गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह, उपनिरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी और कांस्टेबल 1912 हरीश कुमार शामिल थे, जिन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह कार्रवाई नाबालिगों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और पुलिस आश्वासन दे रही है कि ऐसे अपराधों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

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